हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधमसिंह नगर जनपद के केलाखेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव को अवैध करार देते हुए सरकार को यहाँ जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अदालत ने हामिद अली की याचिका को भी खारिज कर दिया है। मामले के अनुसार वर्ष 2018 में हुए चुनाव में केलाखेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर हामिद अली ने कब्जा किया था। दूसरे नंबर पर रहे अकरम खान ने तथ्यों को छिपाने के आरोप में हामिद अली के चुनाव को निचली अदालत में चुनौती दी। अदालत ने हामिद अली के चुनाव को असंवैधानिक करार दे दिया। श्री खान ने आरोप लगाया कि हामिद अली ने नामांकन के दौरान तथ्य छिपाये और नामांकन में बच्चों की सही जानकारी नहीं दी।
इसके बाद हामिद अली की ओर इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। वहीं दूसरे स्थान पर रहे अकरम खान की ओर से भी जल्द चुनाव कराने को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। याचिका में मांग की गई कि नगर पंचायत अधिनियम 44 अ के तहत तीन माह के अंदर चुनाव कराये जायें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। पीठ ने निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए सरकार को तीन महिनों के भीतर केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव कराने का निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने चेयरमैन हामिद अली की याचिका को भी खारिज कर दिया है।
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