हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/हल्द्वानी। उत्तराखंड की एक अदालत ने आठ वर्ष पूर्व हल्द्वानी में साढ़े तीन किलो चरस के साथ गिरफ्तार एक आरोपी को 12 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
नैनीताल के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई।
मामले के अनुसार 10 अक्टूबर 2013 को हल्द्वानी में विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने ग्राम किरौला पाटी, लोहाघाट निवासी मुकेश जोशी को साढ़े तीन किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर जेल भेज दिया था। साथ ही मामले की सुनवाई एनडीपीएस कोर्ट में चलायी गयी।
गत 11 जनवरी को अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और अदालत ने अभियुक्तों को 12 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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