हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/देहरादून। अल्पसंख्यक कल्याण भवन में स्थित सभागार कक्ष में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून में वित्तीय 2021-22 एवं विगत वर्षो में प्राप्त कतिपय 29 प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए 7 शिकायती प्रकरणों को निक्षेपित किया गया। जिसमें डॉ० आर.के. जैन अध्यक्ष, मज़हर नईम नवाब उपाध्यक्ष, सरदार इकबाल सिंह उपाध्यक्ष, गुलाम मुस्तफा सदस्य, वरीश उर्फ राव काले खां सदस्य, सीमा जावेद सदस्य, परमिन्दर सिंह सदस्य, जे.एस. राव सचिव उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून एवं शमा परवीन वैयक्तिक सहायक उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग उपस्थित रहे। सुनवाई में मौ० इकराम, सेवानिवृत्त, पेयजल निगम देहरादून के नोशनल प्रोमोशन एवं उनके देयक न देने से प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु विभाग से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जिसके दृष्टिगत आयोग द्वारा अत्यन्त खेदव्यक्त करते हुए प्रबन्धक निदेशक, उत्तराखण पेयजल संसाधन निगम का एक दिन का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया।
इशराना खातून पत्नी मौ० मोहसिन निवासी बुल्लावाला, डोईवाला, देहरादून के पति मौ० मोहसिन की मृत्यु विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से होने के शिकायती प्रकरण में अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, देहरादून को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु वह उपस्थित नहीं हुए तथा रिपोर्ट भी आधी-अधूरी प्रस्तुत की गयी है, इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा अपर जिलाधिकारी प्रशासन, देहरादून का स्पष्टीकरण भी किया गया है तथा जांच पूर्ण कर एक सप्ताह के अन्दर स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। साथ ही मैतृक मोहसिन के परिजनों द्वारा शिकायत की, कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की गयी है, वह निदेशालय में ही है तथा उनके द्वारा कूटरचना की गयी थी, परन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को निर्देशित किया गया कि आयोग द्वारा पूर्व में दिये गये आदेशों के क्रम में एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही कर आयोग को अवगत करायें। सलीम सैफी निवासी हल्द्वानी नैनीताल के प्रकरण में नगर आयुक्त को कई बार नोटिस जारी करने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए हैं। इस सम्बन्ध में एक दिन के वेतन रोके जाने के साथ-साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया व एक सप्ताह के अन्दर सम्पूर्ण कार्यवाही कर आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिये गये।
शराफत हुसैन, दीप लोक कालोनी, देहरादून के शिकायती प्रकरण के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को निर्देशित किया गया, कि वह प्रकरण में दरोगा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए आख्या एक सप्ताह के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराये।
मेहताब, फातमा एवं गयूर हसन के उर्दू शिक्षकों के रिक्त पर पर विज्ञप्ति जारी कर शिकायती प्रकरण में निदेशक प्रार शिक्षा देहरादून को निर्देशित किया गया, कि वह जनपद ऊधमसिंहनगर के रिक्त 9 पदों के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृति उपलब्ध कराये तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार, नैनीताल तथा देहरादून को निर्देशित किया गया, कि अपने-अपने जनपदों में रिक्त पदो/रोस्टर के पदों को सामान्य किये जाने संबंधी प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध करायें। इसके अतिरिक्त अन्य शिकायती प्रकरणों में आयोग के समक्ष उपस्थित न होने पर उपजिलाधिकारी, काशीपुर हल्का राजस्व उप निरीक्षक महेशपुरा, जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर जिलाधिकारी हरिद्वार, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग गंगनहर, हरिद्वार जिलाधिकारी, देहरादून, तहसीलदार, कालसी को कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के साथ-साथ एक दिन का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये।
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