हल्द्वानी। पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त के कारोबार में नियमों की अनदेखी करने वालों पर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ गुरदेव सिंह ने स्पष्ट कहा है कि पुराने वाहन खरीदने और बेचने का काम करने वालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है और बिना अनुमति कारोबार करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई लोग बिना लाइसेंस वाहन खरीद-फरोख्त का काम कर रहे हैं। इसी के चलते ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध संचालित कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वाहन हमेशा अधिकृत और पंजीकृत संस्थानों से ही खरीदें या बेचें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही वाहन बेचने वालों को सलाह दी गई कि वे समय से वाहन का ट्रांसफर नए खरीदार के नाम जरूर कराएं, जिससे उनकी कानूनी जिम्मेदारी समाप्त हो सके। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और लोगों को सुरक्षित वाहन खरीद-फरोख्त की सुविधा देना है, इसलिए नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है।







