देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद पर अब तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में तीन दिन के भीतर करीब 3300 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी। इस मामले पर 23 सितम्बर को अगली सुनवाई होनी है, जिसके लिए विभाग को पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री रावत ने अपने सरकारी आवास पर हुई बैठक में पदोन्नति के लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करने के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि विभाग में अधिकारियों की डीपीसी जल्द कराकर रिक्त पदों पर पदोन्नति सुनिश्चित की जाए। साथ ही धारा-27 के अंतर्गत स्थानांतरण प्रकरणों पर भी तेजी से कार्यवाही की जाएगी।
इसके तहत गंभीर रोगों से पीड़ित शिक्षक और कार्मिक, दिव्यांगजन, विधवा-विधुर, तलाकशुदा, परित्यक्त, सैनिक व अर्द्धसैनिक बलों में तैनात शिक्षकों के पति-पत्नी को स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में डायट और आवासीय विद्यालयों की शैक्षणिक व प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि प्राचार्यों के रिक्त पदों पर निकटवर्ती विकासखंड या जनपद के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया जाए। आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के मरम्मत और निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि स्वीकृत धनराशि का समय पर उपयोग किया जाए, अन्यथा लापरवाही बरतने वालों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। बैठक में अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा रंजना राजगुरू, उप सचिव अनिल कुमार पांडेय, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, निदेशक प्राथमिक अजय नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।






