अल्मोड़ा। जिला प्रशासन ने अल्मोड़ा–क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 (पूर्व में एनएच-87) पर लगातार हो रहे भू-स्खलन और बोल्डर गिरने के खतरे को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष आलोक कुमार पांडेय ने आदेश जारी कर 19 अगस्त से 18 सितंबर, 2025 तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हल्के और भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। क्वारब पुल के समीप लगभग 200 मीटर लंबे हिस्से में पहाड़ी से लगातार मलबा और बड़े पत्थर गिरने से यह मार्ग अत्यधिक जोखिमपूर्ण हो गया है। प्रशासन ने मौके पर पोकलेन, जेसीबी और टिप्पर लगाकर हिल कटिंग और सोलिंग का कार्य शुरू कर दिया है ताकि मार्ग दिन के समय सुगम और सुरक्षित रह सके। लेकिन रात्रि के दौरान भू-स्खलन का खतरा बना रहने से इसे यातायात के लिए असुरक्षित माना गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और प्रतिबंधित समय में सड़क पर दुर्घटना होने की स्थिति में संबंधित थाना या चौकी प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हालांकि एंबुलेंस, क्रेन और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। वहीं, आपात स्थिति में यातायात की आवश्यकता पड़ने पर उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी या जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लगातार हो रहे भू-स्खलन से संभावित हादसों को रोकने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे प्रतिबंध का पालन कर अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।














