- छात्राओं की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने जारी की एसओपी
हल्द्वानी। छात्राओं को सुरक्षित और भयमुक्त यात्रा का माहौल देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने ऑटो और थ्री व्हीलर चालकों के लिए सख्त नियमावली जारी की है। गुरुवार को जिलाधिकारी वंदना सिंह द्वारा जारी एसओपी के तहत, सभी वाहनों पर वाहन स्वामी का नाम और संपर्क नंबर लिखा होगा, और चालकों के लिए खाकी वर्दी के साथ पहचान पत्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय अपर निदेशक प्रशिक्षण ऋचा सिंह की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसने हाल ही में छात्राओं से बातचीत कर उनके सुझाव लिए थे। प्रशासन ने सत्यापन और फिटनेस जांच के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। नगर मजिस्ट्रेट और संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में बनी इस समिति में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। सत्यापन के लिए वाहन, स्वामी और चालक को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।
समिति द्वारा हर सप्ताह दो स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसओपी का पालन हो रहा है। इस जांच की रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को भेजी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह उपाय छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। एसओपी के अनुसार, वाहन चालकों को खाकी वर्दी और जूते पहनने होंगे। चप्पल पहनकर वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, वाहन में यात्रा करने वाली महिलाओं, बालिकाओं और वरिष्ठ नागरिकों के साथ शालीनता से व्यवहार करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक चालक को सत्यापन और फिटनेस जांच के बाद परिचय पत्र जारी किया जाएगा, जिसे वे अपने गले में पहनकर रखेंगे।
वाहनों की पहचान के लिए नीला और पीला स्टीकर लगाया जाएगा, जिससे मार्ग और वाहन की विशिष्ट जानकारी उपलब्ध होगी। इस प्रक्रिया की निगरानी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) करेंगे। जिला प्रशासन की यह पहल सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे छात्राओं और महिलाओं को भयमुक्त वातावरण में यात्रा करने का अवसर मिलेगा।
सुरक्षा उपाय
- चालक और यात्री के बीच आयरन रॉड लगाई जाएगी, जिससे केवल बाईं ओर से प्रवेश और निकासी हो सके।
- वाहन में फोल्डिंग सीट या अतिरिक्त सीट लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- वाहन के पीछे स्वामी का नाम, मोबाइल नंबर, परमिट संख्या और फिटनेस की वैधता दर्ज होगी।
- वाहन के अंदर और बाहर हेल्पलाइन और आपातकालीन सेवाओं के नंबर प्रदर्शित होंगे।
- वाहन चालक केवल निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़ा करेंगे।