हल्द्वानी। नैनीताल रोड चौड़ीकरण के तहत 101 दुकानों के ध्वस्तीकरण के मामले में व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता सनप्रीत अजमानी ने बताया कि आज, सड़क चौड़ीकरण से संबंधित चार याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक मामले में जवाब दाखिल करें और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मालिको को मुआवजे का आकलन करें। इस निर्देश के तहत ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है।
व्यापारी नेता मुकेश ढींगरा ने हाईकोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शहर में जहां-जहां सड़क चौड़ीकरण हुआ है, वहां लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके बावजूद प्रशासन व्यापारियों के वर्षों पुराने कारोबार को उजाड़ने पर तुला हुआ है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने नैनीताल रोड के चौड़ीकरण के लिए सिंधी चौराहे से रोडवेज और मंगल पड़ाव तक सरकारी अतिक्रमण हटाया था। इसके अंतर्गत सड़क के दोनों ओर स्थित 101 दुकानों, भवनों, प्रतिष्ठानों और एक धार्मिक स्थल के स्वामियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। कुछ व्यापारियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।