हल्द्वानी। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने शनिवार को एक बार फिर नोटिस जारी किया, जिसमें नैनीताल रोड पर मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक कब्जे हटाने के लिए 4 सितंबर की समयसीमा निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार, दुकानदारों को 10 दिन का समय दिया गया है और चेतावनी दी गई है कि 4 सितंबर के बाद बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। इस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क चौड़ीकरण की योजना है। मंगलपड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण के लिए पहले ही 101 दुकानदारों को चिह्नित किया जा चुका है, जिन्हें पहले भी कई बार नोटिस भेजे गए थे।
कुछ प्रभावितों ने इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके चलते अदालत ने स्थगन आदेश जारी किया था। इसके बाद, उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति ने सभी अभिलेखों और जनहित के अनुरोधों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 20 अगस्त को न्यायालय ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया और 23 अगस्त को हुई सुनवाई में प्रभावितों को 10 दिन का समय देने का आदेश दिया गया। बताया जा रहा है कि मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक सड़क के मध्य से दोनों ओर 12 मीटर की दूरी में स्थित चिह्नित भवनों के कब्जाधारकों को 4 सितंबर तक स्वयं अपने निर्माण ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर विभाग द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी, और इस प्रक्रिया में आने वाले खर्च को संबंधित कब्जाधारकों से वसूला जाएगा।