एजेंसी/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में बुधवार को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में सभी जिलाधिकारियों को एक एप्प बनाने और उस पर आयी शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने ये निर्देश रूद्रपुर निवासी शशि बसंल की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिये। अदालत ने 16 अप्रैल तक रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि रूद्रपुर में अतिक्रमणकारियों ने सरकारी भूमि, सड़कों एवं गलियों पर अतिक्रमण किया है। प्रशासन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।
दूसरी ओर नगर निगम की ओर से कहा गया कि वह अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रहा है। अब तक 1180 अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी मशीनरी को ऐसी शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसे मामलों के चलते अदालत का कीमती समय खराब होता है। अंत में अदालत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वह जिलास्तर पर एक एप्प गठित करे और अतिक्रमण के खिलाफ आम लोगों की शिकायतों पर कार्यवाही करे। साथ ही अदालत ने 16 अप्रैल तक प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।