रवीन्द्र देवलियाल
हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण के मामले में बुधवार को अतिक्रमणकारियों को उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिल पायी और अदालत ने तीन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। साथ ही अगली सुनवाई के लिये 15 जून की तिथि नियुक्त कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष हल्द्वानी के मुस्तफा हुसैन, मोहम्मद गुफरान व भूपेन्द्र आर्य व अन्य की ओर से तीन अलग-अलग जनहित याचिकायें दायर की गयी थीं। जो अदालत के समक्ष आज सुनवाई के लिये पेश हुईं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत से उन्हें हटाने से पूर्व पुनर्वासित करने की मांग की गयी है। याचिकाकर्ता गुफरान की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार की ओर से सन् 2016 में 9 स्लम बस्तियों का चिन्हिकरण किया गया है। साथ ही उन्हें विनियमित और पुनर्वासित करने के लिये नियम भी बनाये हैं। जिलाधिकारियों को उन्हें अधिसूचित करने के लिये कहा गया लेकिन हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमणकारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अदालत ने तीनों मामलों को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी और कहा कि पूर्व में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ की ओर से इस मामले में निर्णय सुरक्षित रखा गया है। इसलिये उस पर आदेश आने से पहले वह इन मामलों में कोई सुनवाई नहीं करेंगे और न ही कोई अंतरिम आदेश पारित करेंगे। अदालत ने अंततः इन प्रकरणों पर सुनवाई के लिये 15 जून की तिथि मुकर्रर कर दी।
यहां बता दें कि हल्द्वानी व काठगोदाम के बीच रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर 4365 लोगों की ओर से अतिक्रमण किया गया है। रेलवे की ओर से रविशंकर जोशी की ओर से इसी साल दायर जनहित याचिका के जवाब में यह बात अदालत के समक्ष रखी गयी है। रेलवे की ओर से यह भी कहा गया कि अतिक्रमणकारियों को सुनवाई का पर्याप्त मौका दिया गया है लेकिन किसी के पास वैध दस्तावेज मौजूद नहीं हैं। यह भी कहा गया कि रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिये नैनीताल जिला प्रशासन से मदद मांगी गयी है। इससे पहले 9 नवम्बर, 2016 को उच्च न्यायालय में रविशंकर जोशी की ओर से दायर एक अन्य जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने रेलवे को 10 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने भी अतिक्रमणकारियों को राहत नहीं देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने को कहा था।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए –
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7351098124 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें