जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव: हाईकोर्ट के आदेश पर मतदान अवधि दो घंटे बढ़ी

नैनीताल। जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हाईकोर्ट के मौखिक निर्देश के बाद नैनीताल में मतदान अवधि को दो घंटे बढ़ा दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) वंदना ने बताया कि 14 अगस्त को आयोजित चुनाव के दौरान एक तात्कालिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल ने मौखिक आदेश दिए, जिसके अनुपालन में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया।

निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, आयोग के आदेश के तहत अब मतदान पूर्व निर्धारित समय से दो घंटे अधिक चलेगा। यह फैसला पूरी तरह अंतरिम प्रकृति का है और आगे की कार्यवाही उच्च न्यायालय के आगामी निर्देशों के अनुरूप होगी। चुनावी प्रक्रिया में इस बदलाव को राजनीतिक हलकों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर मतगणना और नतीजों पर असर डाल सकता है।

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