हल्द्वानी में झोलाछाप डॉक्टरों पर शिकंजा, गलत पद्धति से इलाज करने वालों पर होगी कार्रवाई

  • प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त छापेमारी जारी
  • सीएमओ बोलीं—बिना पंजीकरण और निर्धारित अनुमति के सेवाएं देने वालों पर होगी सख्ती

हल्द्वानी। शहर में झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों के खिलाफ प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। संयुक्त छापेमारी के दौरान ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें चिकित्सक अपनी डिग्री और मान्य चिकित्सा पद्धति से इतर दूसरी पद्धतियों की दवाएं लिखकर इलाज कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल डॉ. रश्मि पंत ने स्पष्ट किया कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ डॉ. रश्मि पंत ने बताया कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बीएएमएस, बीएचएमएस, यूनानी, नेचुरोपैथी और एलोपैथी सहित विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के लिए नियमानुसार पंजीकरण कराना और उसका समय पर नवीनीकरण जरूरी है।

हल्द्वानी में झोलाछाप डॉक्टरों पर शिकंजा, गलत पद्धति से इलाज करने वालों पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम अवैध एवं अपंजीकृत क्लीनिकों का निरीक्षण कर रही है। संबंधित संचालकों को पहले भी पत्रों के माध्यम से नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि चिकित्सक जिस चिकित्सा पद्धति में सेवाएं देने के लिए अधिकृत हैं, उन्हें उसी के दायरे में उपचार करना होगा। यदि कोई क्लीनिक अतिरिक्त बेड लगाकर नर्सिंग होम की तरह संचालित किया जा रहा है या बिना आवश्यक अनुमति के नई चिकित्सा सेवाएं शुरू की गई हैं, तो इसकी जानकारी तत्काल सीएमओ कार्यालय को देनी होगी। निर्धारित अनुमति के बिना अतिरिक्त सेवाएं देने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में भी डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति और पंजीकरण की जांच की जाती है। सीएमओ ने कहा कि अस्पतालों को अपने चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट और अन्य संबंधित कर्मचारियों का आवश्यक पंजीकरण सुनिश्चित करना होता है। यदि अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा नियमों के विपरीत सेवाएं दिए जाने की शिकायत मिलती है, तो उसका भी निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Read more

Local News