- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने की सुनवाई
- मिठाई, दूध, पनीर, घी और पैक्ड खाद्य पदार्थों से जुड़े मामलों में कार्रवाई
नैनीताल। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी विवेक राय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत 22 मामलों की सुनवाई करते हुए संबंधित खाद्य कारोबारियों पर कुल 3.70 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। कार्रवाई के दौरान अधोमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री, बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण-विक्रय और गलत लेबलिंग जैसे मामलों को गंभीरता से लिया गया। सुनवाई के दौरान हल्द्वानी के सती मिष्ठान भंडार पर अस्वच्छ परिस्थितियों में मिठाइयों का निर्माण, भंडारण और बिक्री पाए जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। सरस्वती स्नैक्स, भोटियापड़ाव पर अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री के मामले में भी 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने के मामले में इश्तयाक अहमद पर 15 हजार रुपये, जबकि मॉ. वैष्णो कम्युनिकेशन एंड पतंजलि स्टोर पर कालातीत खाद्य सामग्री बेचने के मामले में 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वीके मार्ट रिटेल लिमिटेड पर खाद्य अनुज्ञप्ति में अपूर्ण एवं भ्रामक सूचना देने के मामले में सबसे अधिक 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अधोमानक दूध बेचने के मामलों में गुरमीत सिंह पर 15 हजार और कृष्णा डेयरी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। मदर डेयरी प्वाइंट, कुसुमखेड़ा में अधोमानक पनीर की बिक्री के मामले में 15 हजार रुपये, जबकि राम शर्मा द्वारा अधोमानक खुले घी की बिक्री पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा पूर्णानंद-अंबादत्त फुलारा प्रतिष्ठान पर गंदगी और पंजीकरण में सही पता दर्ज नहीं होने के मामले में 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। खाद्य कारोबार के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति नहीं होने के मामलों में भी प्रशासन ने कार्रवाई की। मोहित पाल पर 5 हजार, बब्लू पाल और बलवंत पाल पर 10 हजार, हीरा सिंह पाल पर 10 हजार, फैजुद्दीन पर 5 हजार, अजय पाल एवं झम्मन पाल झटका मटन एंड चिकन शॉप पर 5 हजार, नवीन पाल पर 10 हजार तथा शेखर पाल पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। कालाढूंगी के सुन्दर लाल मटन शॉप पर मानकों के विपरीत अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने के मामले में 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

नमकीन एवं गजक भंडार, सरस्वती विहार लालडांठ पर मिथ्याछाप गजक बेचने के मामले में 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं कपिलाज स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट तथा खंडेलवाल रॉयल प्रोडक्ट्स, बरेली द्वारा मिथ्याछाप पैक्ड खाद्य सामग्री के निर्माण और बिक्री के मामले में 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रतिष्ठान के हल्द्वानी स्थित मामले में अधोमानक खुले खोये की बिक्री पाए जाने पर 30 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड लगाया गया। ज्योलिकोट के जफर फिश शॉप पर बिना अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार करने के मामले में 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप है। अधिकारियों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
