संवाददाता- अरक़म सिद्दीकी
हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम क्षेत्रान्तर्गत अतिक्रमण हटाने के दौरान संज्ञान में आयें तथ्यों के दृष्टिगत स्वच्छ भारत अभियान के मानकों के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए यातायात सुगम करने के लिए तथा जन स्वास्थ्य के लिए उचित व्यवस्था करने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) नगर निगम अधिनियम 1959 के सुसंगत प्राविधानों के दृष्टिगत निम्न आदेश जारी किए जाते हैं, कि
- दिनांक 12 मई 2022 को लाइन नम्बर 01 से लाइन नम्बर 08 तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जायेगा, इस आशय की मुनादी तत्काल प्रत्येक दिन कम से कम दो बार आवश्यक रूप से कराई जाए।
- दिनांक 18.5.2022 को कालाढूगी रोड पर कालू सिद्ध बाबा मन्दिर से लालडाठ तक अतिक्रमण हटाया जायेगा।
- उक्त के लिए स्पष्ट किया जाना है कि रोड फुटपाथ एवं नाली पर फड़ / ठेला / खोखा अनुमन्य नहीं है। फुटपाथ एवं सड़क पर बैठकर व्यवसाय किया जाना अनुमन्य नहीं हैं।
- फुटपाथ तथा सडक पर यदि किसी के द्वारा टिनशेड दुकान का सामान अथवा प्रचार बोर्ड आदि लगाया गया है तो उक्त तिथि से पूर्व उसे हटा ले
- ठेले पर व्यवसाय करने वालों से अपील है कि चलते फिरते व्यवसाय करे, साप्ताहिक मार्केट में दुकान लगाए अथवा किसी निजी भू स्वामी की अनुमति प्राप्त कर उनकी सीमा में व्यवसाय करे। रोड गली फुटपाथ पर सामाग्री पाए जाने पर सामान जब्त किया जायेगा।
- जिन दुकानदारों द्वारा सड़क पर रखकर अपना सामान बेचा जा रहा है उसे 12 मई, प्रातः 10.00 बजे तक वहाँ से हटाकर अपनी दुकान की सीमा के अन्दर कर ले।
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